1. इंकार पर लगेगा अत्यावश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण 2. अत्यावश्यक सेवा अधिनियम (एस्मा) पहले से लागू है।3. पंचायतों-नगरीय निकायों में शिक्षा कार्य अत्यावश्यक सेवा कार्य करने से 4. काम में मनाही पड़ेगी भारी, अत्यावश्यक सेवा का बंदोबस्त, होगी कानूनी कार्रवाई 5. राज्य सरकार का ताजा निर्देश अत्यावश्यक सेवा के फैसले को असल में ज़ामा पहनाने के मकसद पर टिका है। 6. पंचायतों-नगरीय निकायों में शिक्षा कार्य अत्यावश्यक सेवा कार्य करने से इंकार पर लगेगा अत्यावश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 7. पंचायतों-नगरीय निकायों में शिक्षा कार्य अत्यावश्यक सेवा कार्य करने से इंकार पर लगेगा अत्यावश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 8. राज्य शासन ने यह कदम मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम 1979 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग लाते हुए उठाया है। 9. इसीलिए लापरवाह और गैरजिम्मेदार अमले पर मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण और विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 के तहत कार्रवाई का मन बना लिया गया है। 10. अत्यावश्यक सेवा अधिनियम (एस्मा) लागू होने के बाद भी आशा समेत करीब अस्सी हजार संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं।